रायपुर में धार्मिक पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री तीन दिन के लिए प्रतिबंधित

नगर निगम ने जारी किया आदेश, 20, 27 और 31 मार्च को मांस विक्रय पूरी तरह रोक

रायपुर नगर पालिक निगम ने आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए शहर में मांस और मटन की दुकानों को तीन दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (श्री रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन पूरे नगर क्षेत्र में मांस-मटन का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सभी पशुवध गृह और दुकानों पर लागू होगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी स्लॉटर हाउस और मांस-मटन विक्रय की दुकानें इन तीनों पावन पर्वों के दिन बंद रहेंगी। निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक करेंगे निगरानी

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे। दुकानों और बाजारों की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल या दुकान में निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है, तो जब्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button